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सीसीएच का फुल फॉर्म क्या है | what is the full form of CCH in hindi

सीसीएच का फुल फॉर्म क्या है | what is the full form of CCH in hindi 


CCH : CENTRAL COUNCIL OF HOMEOPATHY 

CCH क्या है?

CCH आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के तहत एक वैधानिक सर्वोच्च निकाय है। यह 1973 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया था और भारत में होम्योपैथी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा की निगरानी के लिए गठित विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की व्यावसायिक परिषदों का हिस्सा था।  

यह केंद्रीय होम्योपैथी परिषद अधिनियम 1973, (अधिनियम 59) के तहत स्थापित संस्था है। भारत में कोई भी संस्थान जो होम्योपैथी में योग्यता प्रदान करना चाहता है, उसे परिषद में आवेदन करना अनिवार्य है, जो पाठ्यक्रम निर्धारित करती है और होम्योपैथ के केंद्रीय रजिस्टरों का रखरखाव करती है।  

भारत में कोई भी संस्थान या विश्वविद्यालय जो होम्योपैथी में डिप्लोमा या डिग्री प्रदान करता है, वह ऐसा तभी कर सकता है जब उसे उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची के तहत listed होने के अलावा सीसीएच द्वारा Approved किया गया हो।  

सीसीएच विशेष पाठ्यक्रम को भी परिभाषित करता है और उन बेंचमार्क को सूचित करता है, जिन्हें होम्योपैथी शिक्षण संस्थानों द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता होती है, इसके अलावा सभी होम्योपैथ की केंद्रीय रजिस्ट्री बनाए रखने की आवश्यकता होती है।

CCH का full form क्या होता है?
CCH का फुल फॉर्म Central Council of Homeopathy है। 

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 2007 में, नैदानिक ​​प्रतिष्ठानों के लिए न्यूनतम स्टैण्डर्ड्स को निर्धारित करने के लिए 'राष्ट्रीय नैदानिक ​​प्रतिष्ठान परिषद' की स्थापना की। एक CCH प्रतिनिधि भी इस राष्ट्रीय परिषद का औपचारिक सदस्य होता है।

यह परिषद बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी (B.H.M.S.) को नियंत्रित करती है। यह साढ़े पांच साल के अध्ययन के बाद दी जाने वाली स्नातक की डिग्री (Bachelor Degree) है, इसके अन्तर्गत एक वर्ष की internship भी शामिल है।

मैं होम्योपैथी की केंद्रीय परिषद के लिए पंजीकरण कैसे करूं?

रजिस्टर में सीधा पंजीकरण -

 (१) अधिनियम की धारा २३ के तहत सीसीएच रजिस्टर में अपना नाम दर्ज करने का इच्छुक कोई भी पंजीकृत व्यवसायी, फॉर्म ए में रजिस्ट्रार को आवेदन कर सकता है और रजिस्ट्रार, रजिस्टर में ऐसे व्यवसायी का नाम दर्ज करने से पहले, ऐसे व्यवसायी के पूर्ववृत्त को सत्यापित करेगा। बोर्ड से व्यवसायी जहां ऐसे व्यवसायी का नाम पहले दर्ज किया गया था। सत्यापन के लिए, एक आवेदक को मूल दस्तावेजों को स्वयं या अधिकृत व्यक्ति के साथ लाना होगा।

 (२) फॉर्म ए में प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित होगा :- 
 (i) फॉर्म ए के पैराग्राफ I और II में उल्लिखित दस्तावेज।
 
 (ii) * रुपये का शुल्क।  1000/- (रुपये एक हजार मात्र) सहित रु.  200/- पंजीकरण शुल्क और रु.  800/- सेवा शुल्क के रूप में केंद्रीय होम्योपैथी परिषद के नाम पर एक क्रॉस पोस्टल ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट द्वारा।
 
 (iii) आवेदक का हालिया पासपोर्ट आकार का फोटो, जिसे राजपत्रित अधिकारी या अधिकृत अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया हो।

सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी (CCH) से पंजीकरण कराने के लाभ:
- एक डॉक्टर एक बार सीसीएच - पंजीकरण होने के बाद, भारत में कहीं भी अभ्यास कर सकता है, किसी विशेष राज्य के पंजीकरण को अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है।

- वह सेंट्रल काउंसिल ऑफ होम्योपैथी में चुनाव का विकल्प चुन सकते हैं।

इस पोस्ट में cch full form in hindi, cch ka full form और cch kya hota hai के बारे में हिन्दी में जानकारी दी गई हैं।

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