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पीएमजेजेबीवाई का फुल फॉर्म क्या है | What is the full form of PMJJBY in hindi

पीएमजेजेबीवाई का फुल फॉर्म क्या है | What is the full form of PMJJBY in hindi 


PMJJBY FULL  FORM = PRADHAN MANTRI JEEVAN JYOTI BIMA YOJANA (प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना)

प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है?

(पीएमजेजेबीवाई) एक जीवन बीमा योजना है जो एक वर्ष के लिए वैध है और मृत्यु के लिए कवरेज की पेशकश करती है। हर साल इसका नवीकरणीय करवाया जाता है। PMJJBY टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी है, जिसके अन्तर्गत केवल मृत्यु को कवर किया जाता है।

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना योजना की मुख्य बाते:- 
1 :- यह एक साल की बीमा योजना है।

2 :- यह योजना मृत्यु के लिए जीवन बीमा कवर प्रदान करती है।  

3 :- योजना के offer या Administration भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य निजी जीवन बीमा कंपनियों के माध्यम से किया जाएगा। इस उद्देश्य के लिए बैंकों के साथ आवश्यक Approval और टाई-अप के साथ समान शर्तों पर उत्पाद प्रदान करवाया जाता हैं।

4:- PMJJBY का लाभ 18 से 50 वर्ष के बीच लिया जा सकता हैं।

5 :- किसी भी बैंक में बचत खाता होना चाहिए और जो ऑटो-डेबिट में शामिल होने के लिए अपनी सहमति देते हैं, वे लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।

पीएमजेजेबीवाई में दिया जाने वाला कवर :-   
2 लाख रुपये PMJJBY योजना के तहत प्रति सदस्य 330 रुपये हर साल के प्रीमियम पर उपलब्ध है, और इसका हर साल नवीकरणीय करवाया जाता है। यदि किसी के पास joint account है, तो सभी खाताधारक इस योजना में शामिल हो सकते हैं, बशर्ते वे इसके पात्रता मानदंडों को पूरा करते हों और प्रति व्यक्ति 330 रुपये प्रीमियम जमा करने के लिए सहमत हों।

PMJJBY का फुल फॉर्म क्या है?

PMJJBY का फुल फॉर्म PRADHAN MANTRI JEEVAN JYOTI BIMA YOJANA है।

प्रीमियम का ब्रेक-अप
1 :- बीमा कंपनी को पीएमजेजेबीवाई प्रीमियम - प्रति सदस्य प्रति वर्ष 289 रुपए

2 :- एजेंट अथवा बैंक को खर्च की reimbursement - प्रति सदस्य प्रति वर्ष 30 रुपये

3 :- सूचीबद्ध बैंक को administrative costs की प्रतिपूर्ति (reimbursement)- प्रति सदस्य प्रति वर्ष 11 रुपये

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना पात्रता :- 
जिसकी उम्र 18-50 वर्ष के बीच है और जिसके पास बचत खाता है, वह इस योजना को बैंकों के माध्यम से Enrollment कर सकता है।
 
इस योजना में केवल एक बचत बैंक खाते के साथ शामिल हो सकते हैं, भले ही उनके पास कई बैंक खाते हों

इस योजना के अन्तर्गत दिए जाने वाले लाभों को प्राप्त करने लिए, अपने आधार कार्ड को पात्र अथवा सहभागी बैंक खाते से जोड़ना अनिवार्य है।

जैसा कि पालिसी घोषणा प्रपत्र में उल्लेख किया गया है, बीमा खरीदार जो प्रारंभिक नामांकन अवधि के बाद, यानी 31 अगस्त 2015 से 30 नवंबर 2015 तक योजना में शामिल होते हैं, उन्हें यह साबित करने के लिए एक स्व-सत्यापित चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि वह किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित नहीं है। 

PMJJBY योजना के लिए नामांकन कैसे करें?
इस योजना के लिए नामांकन प्रक्रिया को सरल बना दिया गया है।  

PMJJBY का मेनेजमेन्ट भारतीय जीवन बीमा निगम और भारत में सेवा देने वाली अन्य निजी जीवन बीमा कंपनियों के द्वारा किया जाता है।  

यदि बैंक बीमा कंपनियों के साथ जुड़ा हुआ है तो नामांकन की प्रक्रिया के लिए अपने संबंधित बैंकरों से भी संपर्क कर सकते हैं।  

व्यक्ति के एक या अलग-अलग बैंकों में कई बैंक खाते हों सकते है लेकिन, वह केवल एक बैंक खाते के माध्यम से योजना में शामिल होने के लिए पात्र होगा।

जो लोग अभी भी इस योजना में शामिल होना चाहते हैं, वे अभी भी ऐसा कर सकते हैं क्योंकि कोई भी व्यक्ति वर्ष के दौरान किसी भी समय पूर्ण प्रीमियम का भुगतान करके योजना का नवीनीकरण कर सकता है, न कि आनुपातिक राशि का।

नवीनीकरण की तारीख अभी भी वही है, यानी 1 जून को सभी ग्राहकों के लिए।

अभी शामिल होने और पूरे 12 महीनों के लिए कवर प्राप्त करने की अनुशंसा की जाती है।  

अगर आप किसी भी समय योजना से बाहर हो गए थे, तब भी आप वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करके योजना में फिर से शामिल हो सकते हैं।

पीएमजेजेबीवाई कैसे काम करता है?
दावा निपटान (claim settlement)
मृत्यु दावे का सेटलमेन्ट संबंधित बीमा कंपनी के संबंधित कार्यालय द्वारा किया जाएगा। जिस प्रक्रिया का पालन किया जाता है वह नीचे दी गई है:

(A) नामांकित व्यक्ति द्वारा उठाए जाने वाले कदम
1 :- नामांकित व्यक्ति को उस बैंक से संपर्क करना होगा जहां सदस्य का 'बचत बैंक खाता' है जिसके माध्यम से वह पीएमजेजेबीवाई से जुड़ा था। नामांकित व्यक्ति के पास सदस्य का मृत्यु प्रमाण पत्र होना चाहिए।

2 :- इसके बाद, नॉमिनी को बैंक या किसी अन्य नामित स्रोत जैसे बीमा कंपनी की शाखाओं, अस्पतालों, बीमा एजेंटों, आदि से दावा फॉर्म और डिस्चार्ज रसीद कलेक्ट करने की आवश्यकता होती है।

3 :- नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते (यदि उपलब्ध हो) के रद्द किए गए चेक की जेरोक्स कॉपी या बैंक खाते के विवरण के साथ विधिवत भरा हुआ दावा फॉर्म, मृत्यु प्रमाण पत्र और डिस्चार्ज रसीद जमा करें, जिसमें सदस्य का 'बचत बैंक खाता' था।  

(B) बैंक द्वारा उठाए जाने वाले कदम
1 :- बैंक द्वारा यह जांच करनी होगी कि क्या उक्त बीमा कवर सदस्य की मृत्यु की दिनांक को सक्रिय था, अर्थात क्या annual renewal date 1 जून को सदस्य की मृत्यु से पहले बीमा कवर के लिए प्रीमियम जमा किया गया था। 

2 :- इसके बाद, बैंक को उनके पास उपलब्ध रिकॉर्ड से दावा फॉर्म और नामांकित व्यक्ति के विवरण को सत्यापित करने और दावा फॉर्म के संबंधित कॉलम भरने की जरूरत है।

3 :- बैंक को निम्नलिखित डाक्यूमेन्ट्स को किसी कनेक्टड बीमा कंपनी के designated office में जमा करना होगा:
1: विधिवत भरा हुआ दावा प्रपत्र 
2: मृत्यु प्रमाण पत्र
3: discharge रसीद
4: नामांकित व्यक्ति के रद्द किए गए चेक की फोटोकॉपी (यदि उपलब्ध हो)।
बीमा कंपनी को विधिवत भरा हुआ दावा प्रपत्र अग्रेषित करने के लिए बैंक के लिए अधिकतम समय सीमा दावा प्रस्तुत करने से 30 दिन है।

(C) बीमा कंपनी के designated office में किए जाने वाले कार्य :- 
जांच करे कि क्या claim form पूरा भरा हुआ है और सभी संबंधित दस्तावेज इसके साथ Attach कर दिए गए हैं। अगर Attach नहीं किए गए हैं, तो संबंधित बैंक से संपर्क करें।

यदि दावा सभी प्रकार से Deserving है, तो बीमाकर्ता के designated office को यह जांचना होगा कि क्या सदस्य का कवरेज लागू है और किसी भिन्न खाते के माध्यम से सदस्य के लिए कोई death claim settlement नहीं किया गया है। यदि किसी दावे का पहले settlement किया गया है, तो Nominee को तदनुसार सूचित किया जाएगा जिसकी एक प्रति बैंक को अंकित की जाएगी।

यदि उक्त सदस्य के लिए किसी दावे का settlement नहीं किया गया है, तो उल्लिखित भुगतान नामांकित व्यक्ति के बैंक खाते में जारी कर दिया जाएगा, और Nominee को एक acknowledgment भेजी जाएगी, जिसकी एक प्रति बैंक को अंकित की जाएगी।

बीमा कंपनी के पास बैंक से दावा प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर दावे को स्वीकृत करने और धन का वितरण करने का समय होता है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के लाभ
1 :- PMJJBY बीमित व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु के मामले में पॉलिसी के लाभार्थी को 2,00,000 रुपये की death coverage प्रदान करता है।

2 :- PMJJBY एक term insurance plan है। यह किसी भी प्रकार की मैच्योरिटी या सरेंडर बेनिफिट नहीं देता है।

3 :- पॉलिसी के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80सी के तहत कर लाभ के लिए पात्र है।

4 :- PMJJBY के द्वारा 1 वर्ष का risk coverage प्रदान किया जाता है। इसे वार्षिक रूप से रिन्यू किया जाता है।

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